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बलिया पुलिस ने तीन जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा के साथ दोनों को किया गिरफ्तार
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3 मार्च को पीएनपी ज्वेलर्स के कर्मी से हुई थी सोना चांदी के आभूषण और रुपए की लूट
समाचार विचार/बलिया/बेगूसराय: एसपी मनीष के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 3 मार्च को बलिया बाजार में हुई ज्वैलरी लूटकांड का खुलासा कर दिया है। इस वारदात को खखरा और अनुराग नामक दो कुख्यात अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिन पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरेशाम बलिया बाजार में हुई लूटकांड की उक्त वारदात से सनसनी फ़ैल गई थी और व्यवसायियों में घोर आक्रोश व्याप्त हो गया था। बलिया डीएसपी नेहा कुमारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर उक्त घटना का खुलासा करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है।
3 मार्च को पीएनपी ज्वेलर्स के कर्मी से हुई थी सोना चांदी के आभूषण और रुपए की लूट
3 मार्च को बलिया थाना अंतर्गत पी०एन०पी० ज्वेलर्स के कर्मी के साथ बाईक सवार अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाते हुए हवाई फायरिंग करते हुए सोना, चांदी के आभूषण एवं रूपया की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी एस०आई०टी० टीम एवं तकनीकी शाखा द्वारा लगातार छापेमारी एवं आसूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सुचना मिली कि बीती रात्रि को सदानंदपुर गुप्ता बांध स्थित दुर्गा मंदिर के पास कुछ संदिग्ध अपराधियों को हथियार गोली के साथ विचरण करते हुए हुए देखा गया है। प्राप्त सुचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के दौरान छापामारी किया गया। छापामारी के कम में पुलिस के हत्थे दो कुख्यात बदमाश चढ़ गए, जिनमें शुभम कुमार उर्फ खखरा पित्ता रौशन सिंह और अनुराग कुमार पिता रामाधार सिंह दोनों साकिन सिंहमा थाना मटिहानी जिला बेगूसराय के निवासी हैं।
बलिया पुलिस ने तीन जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा के साथ दोनों को किया गिरफ्तार
दोनों युवकों की तलाशी के क्रम में शुभम कुमार के कमर के बांये तरफ से एक देशी कट्टा लोडेड पाया गया जिसमें एक 315 बोर का जिंदा कारतुस लोडेड था। पुनः दूसरे व्यक्ति अनुराग कुमार के तलाशी के कम में उसके जेब से 303 बोर का दो जिंदा कारतुस पाया गया एवं दोनों के पास से एक-एक मोबाईल सेट बरामद हुआ। इन दोनों ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि 3 मार्च को बलिया बाजार स्थित पी०एन०पी० सोना लूट कांड में शामिल थे। इन दोनों ने 20, 22, एवं 29 मार्च को अपने अन्य सहयोगी साथी के साथ मिलकर बलिया बाजार में पहले रेकी किया था फिर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बरामद हथियार एवं गोली के संबंध में बलिया थाना कांड संख्या 94/24, दिनांक 21.03.24, धारा-25 (1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज किया गया है।अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया के नेतृत्व में छापामारी दल में बलिया थानाध्यक्ष रामकुमार सिंह, पुअनि राजीव रंजन कुमार, टाइगर मोबाईल एवं बलिया थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।
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Author: समाचार विचार
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